भोपाल - वन नेशन वन राशन कार्ड अंतर्गत, मिलेगी अन्य राज्यो की भी उचित मूल्य दूकानो से खाद्यान्न प्राप्न करने की सुविधा
भोपाल/27,अक्टूबर,2020/- (सत्येंद्र पांडे)- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग म.प्र. शासन से प्राप्त जानकारी अनुसार भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजनांतर्गत अतंर्राज्यीय पोर्टबिलिटी के तहत प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को देश के 23 अन्य राज्यों में किसी भी उचित मूल्य दुकान से उनकी पात्रतानुसार खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में कलेक्टर श्री धनंजय सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशो के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
जारी निर्देशानुसार वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अन्य राज्यों के पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा उपलब्ध होने संबंधी सूचना का प्रदर्शन समस्त उचित मूल्य दुकानों एवं स्थानीय निकाय पर कराया जाए। पोर्टेबिलिटी के माध्यम से उन्हीं पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण किया जा सकेगा जिनका आधार नंबर की सीडिंग की जा चुकी है, अत: सभी पात्र हितग्राहियों की आधार सीडिंग कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में अन्य राज्यों से माईग्रेट होकर आये मजदूरों/हितग्राहियों की सूची जनपद पंचायतो में प्रदेश में निवासरत पात्र हितग्राहियों को भी उनके निवास के नजदीक की दुकान से राशन उपलब्ध कराया जाए। यदि जिला स्तर से एसएमएस करने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर हितग्राहियों का विवरण मय मोबाईल नंबर संचालनालय खाद्य को प्रेषित किया जाए ताकि उनको एसएमएस किया जा सके।
माईग्रेट हितग्राही अपनी सुविधा अनुसार खाद्यान्न अन्य राज्य या प्रदेश में आंशिक/पूर्ण मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान को अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी के माध्यम से न्यूनतम 2-2 पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह खाद्यान्न वितरण का लक्ष्य दिया जाए तथा इसकी सतत मॉनीटरिंग की जाए। प्रदेश के पात्र हितग्राही यदि अन्य राज्यों में माईग्रेट होने पर पंचायतों/नगरीय निकाय में उनका पूर्ण रिकार्ड संधारित किया जाए एवं ऐसे परिवारों के समस्त हितग्राहियों के ई केवायसी संबंधित दुकान पर आवश्यक रूप से कराया जाए।
वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध न होने संबंधी शिकायत दर्ज करने हेतु टोल फ्री नंबर 14445 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, माइग्रेट हितग्राहियों को इस सुविधा की जानकारी दिये जाने हेतु अपने स्तर से सघन प्रचार-प्रसार किया जाए। टोल फ्री नंबर 1445 को राशन दुकानों पर भी प्रदर्शित किया जाए, टोल फ्री नंबर को सीएम हेल्पलाईन पर लिंक किया गया है तथा इसमें राशन प्राप्त न होने संबंधी शिकायतों का शीघ्रता से निराकरण किया जाए।
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