होशंगाबाद - जिले की दुकाने एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं सातों दिवस खुली रहेगी
होशंगाबाद/20,नवम्बर,2020/-(शेख़ जावेद)- सहायक श्रम पदाधिकारी होशंगाबाद श्री शिव नारायण सांगुले ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) भोपाल, 17 नवम्बर 2020 को प्रकाशित अधिसूचना अनुसार मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 के प्रावधान से सशर्त (प्रत्येक कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जावेगा) साप्ताहिक अवकाश संबंधी प्रावधान को समाप्त करते हुए दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं को सातों दिवस खोलने की अनुमति प्रदाय की गई है।
उन्होने जिले के समस्त अधिभोगी, प्रबन्धक,संचालक, नियोजक दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना, व्यापारिक संघ, वाणिज्यिक संगठनों एवं श्रमिक संगठनों से आग्रह किया है कि प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
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