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होशंगाबाद - नेशनल लोक अदालत ( lok adalat ) का आयोजन 12 दिसम्बर को होगा

 



होशंगाबाद/ 06नवम्बर2020/- (शेख जावेद) -  नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर को किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में आज जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्रीसिटिंग बैठक संपन्न हुई। बैठक में भू-अर्जन के प्रकरणों के संबंध में अधिकरियों एवं अधिवक्ताओं एवं विद्युत के प्रकरणों के लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारीगण एवं अधिवक्ताओं से चर्चा की गई।

      बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 दिसम्बर को ऑनलाईन/आफलाईन नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। यह लोक अदालत तहसील स्तर के न्यायालयों सहित सर्वोच्च न्यायालय तक संपूर्ण देश में आयोजित की जावेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में होशंगाबाद जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालय इटारसीपिपरियासोहागपुरसिवनीमालवा के न्यायालयों में भी नेशनल लोकअदालत का आयोजन भानत शासन द्वारा कोविड-19 महामारी हेतु जारी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

      बैठक में बताया गया कि 12 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जायेंगे तथा आपसी समझौते के आधार पर निपटाए जायेंगे। लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामलेंविद्युत चोरीचैक बाउंसमोटर दुर्घटना दावावैवाहिकसिविलभू-अर्जन आदि के मामलें रखें जायेंगेसाथ ही ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में नहीं पहुँचे हैं उन्हें भी प्रीलिटिगेशन के तौर पर निपटाया जाएगा। प्रीलिटिगेशन में जलकरसंपत्तिकरबैंक ऋण वसूलीटेलीफोन बिल बकायाविद्युत बिल बकाया आदि के मामले रखे जायेंगे।

      बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला न्यायाधीश श्री चंद्रेश कुमार खरे ने  नेशनल लोक अदालत में  ऐसे सभी पक्षकार जिनके मामले न्यायालय में लंबित है उनसे अपेक्षा की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलो का निराकरण कराएं। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रिवेन्द्र कुमार सेन ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से पक्षकरों के धन एवं समय दोनों की बचत होती है तथा इससे पक्षकारों में द्वेष तथा वैमनस्यता की भावना भी समाप्त होती हैइसलिए पक्षकारों को अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत के माध्यम से लाभान्वित होना चाहिए।

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