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होशंगाबाद - अनलॉक गाइड लाइन, देखें क्या खुलेगा क्या नहीं


होशंगाबाद - 30 मई 2021/(अजयसिंह राजपूत) -  होशंगाबाद जिले में प्रत्येक रविवार  जनता कर्फ्यू रहेगा। जनता कर्फ्यू शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिले में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यह निर्णय डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप होशंगाबाद द्वारा लिए गए। 

रविवार को कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर होशंगाबाद श्री धनंजय सिंह की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक होशंगाबाद डॉ सीतासरन शर्माविधायक सिवनीमालवा श्री प्रेम शंकर वर्माविधायक सोहागपुर श्री विजय पाल सिंहश्रीमती माया नारोलियाश्री  मनोहर बढ़ानी, पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह गौरजिला पंचायत सीईओ श्री मनोज सरियाम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहें। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी गाइड लाइन पर विस्तृत विचार-विमर्ष कर निर्णय लिए गए।

डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा निर्णय लिया गया कि जिले में 15 जून तक प्रत्येक  शनिवार और रविवार जनता कर्फ्यू लगाएं जाने के लिए प्रस्ताव स्‍वीकृति हेतु शासन को भेजा जाएगा। बैठक में विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा गैस एजेंसीपेट्रोल पंप ,मेडिकल स्टोर्स आदि में कार्य करने वाले कर्मियों को प्राथमिकता से टीकाकरण किए जाने का सुझाव दिया गया। विधायक सिवनीमालवा ने तीसरी लहर के लिए समुचित पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। विधायक सोहागपुर श्री विजयपाल सिंह ने सुझाव दिया कि थोक सब्जी मंडियों में अधिक भीड़ होने की वजह से कोरोना संक्रमण की आशंका के दृष्टिगत मंडी का स्थान अन्यत्र नियत किया जाए।

गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं  डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा निर्णय लिया गया कि जिले में समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत की उपस्थिति  के साथ खोले जा  सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समस्त सिविल निर्माण कार्य किए जाएंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय कुल कैपिसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। समस्त लॉजिंग/ होटल/ रिसोर्ट केवल  आगुंतकों के लिए खुल सकेंगे । लॉज / होटल/ रिसोर्टरेस्टोरेंट में बैठने की कैपिसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।

 

जिले के समस्त शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

 

1. सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है।

2. स्कूलकॉलेजशैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेंगेऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।

3. सभी सिनेमा घरशापिंग मॉलस्वीमिंग पूलथियेटरपिकनिक स्पॉटऑडिटोरियमसभागृह।

4. सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें।

5. अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेटपुलिसआपदा प्रबन्धनफायरस्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल  एजुकेशन) जेलराजस्वपेयजल आपूर्तिनगरीय प्रशासनग्रामीण विकासविद्युत प्रदायसार्वजनिक परिवहनकोषालयपंजीयन सम्मिलित हैं। 

6 .अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

7. विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा ।

8. पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। 

9.पूरे प्रदेश में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

 

10 रूल ऑफ सिक्स :- अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

 

 जिले के समस्त शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां

 1. समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी।

2. उद्योगों के कच्चा माल / तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।

3. अस्पतालनर्सिग होमक्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीजअन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएंपशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे ।

4. केमिस्टसार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानेंकिराना दुकानेंफल और सब्जियांडेयरी एवं दूग्ध केन्द्रआटा चक्कीपशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेगीं।

5. पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशनरसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे ।

6. सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डीखाद / बीज / कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी।

7. बैंकबीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे। 

8. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी।

9. बैंकइन्श्योरेंस, NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPIs Cooperative credit socities, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति है।

10. सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। 

11. सार्वजनिक परिवहन निजी बसोंट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी।

12. ऑटोई-रिक्शा में दो सवारीटैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।

13. मोहल्लों / कॉलोनियों / ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगीं।

14. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी।

15. सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

 

16. येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्यग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।

17. जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें।

18. थोक सब्जियां / फल / फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगें ।

19 एम्बूलेंसऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा।

20. अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों / कर्मियों को छूट रहेगी । 

21. मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियनप्लम्बरकारपेंटरमोटर मेकेनिकआई.टी सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।

22. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी।

22. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी।

23. उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा । 

24. निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी।

25. घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबीड्रायवर हाऊस हेल्प / मेडकुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी ।

26. फायर बिग्रेडटेली कम्यूनिकेशनविद्युत प्रदायरसोई गैसपेट्रोल / डीजल / केरोसीन टैंकर होम डिलेवरी सेवाएंदूध एकत्रीकरण / वितरणफल-सब्जी के परिवहनडाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी ।

27. हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बन्धित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी।

 

 

 

 

 

 

 कोविड- 19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार / अनुशासन

1. मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य ( Inter State) एवं राज्यांतरिक (Intra State) आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य (Inter State) मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जायेगी।

2. दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे। "नो मास्क नो सर्विस अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगें। यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस" प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जायेगी।

3. अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे  10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो हैण्डवॉश / सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें। इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

 

कोविड उपयुक्त व्यवहार

फेस मास्क पहनना कोरोना  संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्न सावधानियों का पालन करने की सलाह दी गई है।

-अपना मास्क लगाने से पहलेसाथ ही इसे उतारने से पहले और बाद मेंऔर किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाकमुंह और दुड्डी को पूरी तरह से कवर करे।

-जब आप किसी मास्क को उतारते हैंतो उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें कपड़े का मास्क हैतो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें।

-सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "नो मास्क नो मूवमेन्ट" का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा़।

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