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ओबेदुल्लागंज - पुलिस ने गोवंश के मांस की तस्करी करने वाले को धरदबोचा,आरोपी पहुँचा जेल

औबेदुल्लागंज-(सत्येंद्र पांडे):-गौहरगंज पुलिस की सक्रियता से मंगलवार की सुबह दूध के ढाबरो के साथ,एक काले बैग में गोवंश का माँस ले जा रहे है आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि,गौहरगंज क्षेत्र में कुछ लोग गोवंश को काटकर उसका मांस बेच रहे है।पुलिस द्वारा बड़ी ही सावधानी से जाल बिछाया गया। 

सुबह के वक़्त भोजपुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पड़रई की तरफ से एक संदिग्ध व्यक्ति एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की है उसमें दूध के डिब्बों को लेकर गौहरगंज सड़क की ओर से चला आ रहा है।

सूत्रों से मिली सूचना की तस्दीक में पुलिस जाल बिछाकर खड़ी थी।जिसमें थाना प्रभारी श्री चौधरी के साथ आरक्षक जयप्रकाश,अमित शर्मा,बृजेश व स्टॉफ के लोग खड़े थे।वही उस दौरान मौजूद राहगीरी साक्षी में संजय शर्मा व दिलीप गौर भी मौजूद रहे।पुलिस द्वारा उक्त साक्षियों के समक्ष घेराबंदी कर तलाश में इंतजार किया जा रहा था।सामने से आ रही संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका तो मोटरसाइकिल सवार भागने का प्रयास करने लगा जिससे उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और वह मोटरसाइकिल सहित गिर गया।मोटरसाइकिल के साइड में टंगे डब्बे ओर बेग को खोलकर देखा ओर वहां मौजूद लोगों को दिखाया तो उसमें गोवंश के मांस के टुकड़े होना लगा जिसमे कुछ प्राथमिक संकेत मिले जो दूध के डिब्बे में छोटे-बड़े टुकड़ों के रूप में मौजूद थे।

वही कपड़े के बैग में रखे प्लास्टिक की थैली जो 10 नग के करीब थी जिसमे भी मांस था।थाना प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी व्यक्ति का नाम मुन्ना खान पिता याकूब खान निवासी ग्राम पड़रई का रहने वाला बताया।उससे जब इस मांस के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया कि,अपने खेत पर रात्रि में साथी रियाजुद्दीन,मुस्तकीम के साथ मिलकर गाय के बछड़े को काटना एवं माँस को बेचने के लिए गौहरगंज तरफ लेकर आना बताया।पुलिस द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बड़े अधिकारियों को सूचित किया गया।

इसके बाद मौके पर ही वजन किया गया तो डिब्बे में रखे हुए गोवंश का वजन 7 किलो व प्लास्टिक के बैग में रखें पन्नी में रखे 10 नग का वजन 8 किलो कुल 15 किलो गोवंश का मांस मौके से आरोपी से रंगे हाथों पकड़कर जप्त किया गया।इस दौरान मौके पर बजरंग दल व विश्व हिन्दू परिषद के साथ गौहरगंज निवासी भी बड़ी संख्या में उपस्थित हो गए।

वही घटना की सूचना फैलते ही अन्य दो आरोपी फरार हो गए।पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004(4), 2004 (5),2004 (9)के तहत कार्यवाही कर आरोपी को जेल भेज दिया गया।वही हिन्दू संगठनों में इस प्रकार की घटना को लेकर खासा रोष व्याप्त है।

 

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