ओबेदुल्लागंज - हत्या सहित लूट के बहुचर्चित मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
औबेदुल्लागंज - (सत्येंद्र पांडे):-गौहरगंज न्यायालय से शनिवार के दिन न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा द्वारा वर्ष 2018 के एक बहुचर्चित मामले में अपना फैसला सुनाया।जिसमें हत्या सहित लूट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना लगाया।
न्यायाधीश द्वारा आरोपी जयकरण पिता सुजान प्रजापति निवासी कल्याण नगर छोला मंदिर भोपाल को,मृतक जीवन सिंह को बेहोश करने की दवा खिलाकर उसका अपराहण कर व लूटकर हत्या कर देने और साक्ष्य को मिटाने का छल करने के अपराधों का दोषी पाते हुए न्यायाधीश द्वारा हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।वही ₹12000 का जुर्माना भी लगाया गया उक्त प्रकरण में से आरोपी द्वारा बेचे गए लूट का माल खरीदने वाले साहब सिंह उर्फ बलजिंदर को भी 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹5000 जुर्माने से दंडित दिया।
प्रकरण में शामिल रहे आरोपी आदेश खामरा व सुनील को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया।3 मई वर्ष 2018 को मंडीदीप थाना में फरियादी गुलाब पिता बचन सिंह निवासी रेहटी ने रिपोर्ट लिखाई की। उसके लड़के गौरव के नाम पर खरीदी ट्रक को उस समय वर्धमान ढाबा मंडीदीप में खड़ा करवाया था,लेकिन कुछ समय बाद तक अपने स्थान पर नहीं मिला।आसपास तलाश करने पर भी नहीं मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की।
ट्रक ड्राइवर गुड्डू उर्फ जयकरण एवं क्लीनर जीवन सिंह ट्रक को कहीं ले गए थाना मंडीदीप में जयकरण एवं जीवन के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई आगे बढ़ी।तब 8 मई को मुंगावली चंदेरी रोड स्थित थाना चंदेरी जिला अशोकनगर के ग्राम आरोन के पास सड़क पर पुलिया के नीचे एक अज्ञात आदमी की कंकाल नुमा लाश चंदेरी पुलिस को मिली जिसके गले में रस्सी बंधे होने और कपड़ों में तेल लगा था।
थाना चंदेरी की पुलिस द्वारा मर्ग जांच के दौरान 17 मई 2018 को मृतक अज्ञात व्यक्ति के शिनाख्त जीवन सिंह पिता नारायण सिंह के रूप में हुई।न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दोषियों को सजा सुनाई।उक्त मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से ब्रजेश चौहान अपर लोक अभियोजक तहसील गौहरगंज ने पैरवी की।
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