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नर्मदापुरम - आदतन अपराधी सुनील सोनी एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर


नर्मदापुरम- ( मनमोहन राजपूत ) - न्यायालय कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत एक प्रकरण में आदेश पारित कर अनावेदक के विरूद्ध जिला नर्मदापुरम एवं सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासन किये जाने के आदेश पारित किये हैं। पारित आदेश के अनुसार अनावेदक सुनील सोनी को एक वर्ष के लिए निष्कासित किया है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना होशंगाबाद अंतर्गत अनावेदक सुनील सोनी पिता किसनलाल सोनी उम्र 30 वर्ष निवासी सदर बाजार नर्मदापुरम को आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासन किये जाने के आदेश दिये हैं।

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