नर्मदापुरम - हर घर तिरंगा अभियान : हमारी आन बान और शान हैं तिरंगा
नर्मदापुरम/02,अगस्त,2022/ (शेख़ जावेद) -आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक" हर घर तिरंगा "अभियान वृहद स्तर पर आयोजित किया जाएगा। अभियान के संबंध में मंगलवार को जिला पंचायत सीईओ श्री मनोज सरियाम एवं अपर कलेक्टर श्री मनोज सिंह ठाकुर की उपस्थित में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों, धर्म गुरुओं, जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सीईओ श्री सरियाम ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा झंडा जाति, धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्र वाद से हटकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। पूरे देश में आजादी की 75 वी वर्ष गांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा हैं। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित करनें का निर्णय लिया। जिला पंचायत सीईओ श्री सरियाम ने कहा कि सभी मिलकर हर घर तिंरगा अभियान को जिले में जनांदोलन बनाएं। 13 से 15 की अवधि में जिले को तिरंगामय करें।
श्री सरियाम ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय मिशन है। पूरे सम्मान और गौरव के साथ 13 से 15 अगस्त तक अपने घर , संस्था एवं सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराएं। साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करें। इस दौरान श्री सरियाम ने बैठक में अभियान के संबंध में अभियान के संबंध में कार्ययोजना , जागरूकता कार्यक्रम एवं झंडा वितरण केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि तिरंगा राष्ट्रीय भावना को प्रबल बनाता है तथा देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। यह आजादी के सम्मान तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सभी अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता करें। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान ध्वज संहिता का पालन करें। बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मोहिनी शर्मा, एसडीएम श्रीमति वंदना जाट सहित जनप्रतिनिधि, नव निर्वाचित पार्षद , सामाजिक संगठन एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहें।
भारत की ध्वज संहिता की प्रमुख विशेषताएं
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का फहराना, उपयोग और प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारत की ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित है। राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बुना या मशीन से निर्मित भी हो सकता है। इसमें कपास, ऊन, रेशमी खादी और पॉलिएस्टर का उपयोग किया जा सकेगा। आम लोग, निजी संगठन और संस्थान अब 24 घंटे अर्थात दिन और रात तिरंगा फहरा सकते हैं।
राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होगा झंडा किसी भी आकार का हो सकता है लेकिन झंडे की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा। क्षतिग्रस्त या अस्त-व्यस्त झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य ध्वज या झंडों के साथ-साथ एक ही मास्टहेड से राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए। गणमान्य व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,राज्यपाल आदि को छोड़कर किसी भी वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए। जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाता है तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए और स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए।
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